31st March Deadline: मार्च का महीना खत्म होने के साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 भी समाप्ति की ओर है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी, ऐसे में 31 मार्च से पहले कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाना बेहद जरूरी है। अगर इन कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया गया, तो आपको जुर्माना या अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
वेतन आयोग से जुड़ी प्रतिक्रिया का अंतिम मौका
8वां वेतन आयोग ने सुझाव देने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और अन्य संबंधित लोग MyGov पोर्टल के माध्यम से अपनी राय दर्ज कर सकते हैं।
अपडेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न
अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है या उसमें कोई गलती रह गई है, तो उसे सुधारने का यह आखिरी अवसर है। साथ ही नए नियमों के अनुसार अब 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल किया जा सकता है, जिससे गलतियों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है।
बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका
जो लोग समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, वे अब पेनाल्टी के साथ 31 मार्च तक बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकते हैं।
टैक्स बचाने के लिए निवेश
धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पाने के लिए निवेश करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। इसमें PPF, ELSS और LIC जैसी योजनाएं शामिल हैं। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
TDS और निवेश से जुड़े काम
वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की समयसीमा भी इसी दिन समाप्त हो रही है। इसके अलावा PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है।
क्यों जरूरी है समय पर काम पूरा करना?
31 मार्च की यह डेडलाइन कई वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। ऐसे में समय रहते जरूरी काम निपटाकर आप न सिर्फ पेनाल्टी से बच सकते हैं, बल्कि अपने वित्तीय रिकॉर्ड को भी व्यवस्थित रख सकते हैं।

