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Vice President Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, PM MODI ने डाला वोट

Vice President Election 2025: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद अब देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज (मंगलवार) को संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। आज शाम तक नतीजे आ जाएंगे। NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और INDIA के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच टक्कर है। BJD, BRS और SAD ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया है।

कौन-कौन हैं उम्मीदवार?

इस बार चुनाव में दो बड़े उम्मीदवार आमने-सामने हैं:

  • एनडीए (NDA) उम्मीदवार: सी.पी. राधाकृष्णन (मौजूदा समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल)
  • इंडिया गठबंधन (विपक्ष) उम्मीदवार: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी

मतदान का समय और तरीका

  • समय: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
  • मतदान प्रणाली: गुप्त मतदान (यानी सांसद किसे वोट दे रहे हैं, यह सार्वजनिक नहीं होगा)
  • कौन वोट देंगे: लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सांसद

एनडीए को बढ़त, लेकिन विपक्ष भी मैदान में

भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग / NDA) संख्याबल के मामले में आगे है, इसलिए परिणाम में कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावना कम मानी जा रही है। हालाँकि, इंडिया ब्लॉक (विपक्षी गठबंधन) को उम्मीद है कि कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग करेंगे और इससे मुकाबला कड़ा हो सकता है।

 

 पीएम मोदी ने डाला वोट

चुनाव की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे और अपना वोट डाला।

सी.पी. राधाकृष्णन ने वोटिंग से पहले की पूजा-अर्चना

एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने मतदान से पहले दिल्ली के लोधी रोड स्थित श्री राम मंदिर में पूजा-अर्चना की और जीत की कामना की।

वोटों की गिनती कैसे होगी?

  • उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती का तरीका थोड़ा अलग होता है।
  • पहली प्राथमिकता (First Preference): सबसे पहले वैध वोटों की पहली पसंद गिनी जाती है।
  • अगर किसी उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता के वोटों का 50% से ज्यादा समर्थन मिल जाता है, तो वही सीधा विजेता बन जाएगा।
  1. कोई बहुमत न मिले तो क्या होगा?
  • अगर पहले राउंड में किसी को बहुमत नहीं मिला तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाएगा।
  • उसके वोट दूसरे उम्मीदवार को उनकी अगली पसंद (second preference) के आधार पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
  • यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है, जब तक किसी एक उम्मीदवार को बहुमत न मिल जाए।

Hind Lehar

Writer & Blogger

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