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वक्फ कानून की सुनवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा:जम्मू-कश्मीर विधानसभा में NC मेंबर ने कॉपी फाड़ी, मणिपुर में भाजपा नेता का घर जलाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। CJI संजीव खन्ना ने कहा- मैं दोपहर में याचिका की मेंशनिंग लेटर देखूंगा और फैसला लूंगा। हम इसे लिस्ट करेंगे। दरअसल, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने SC से आग्रह किया था कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य संगठनों की ओर से दाखिल याचिकाएं बेहद अहम हैं और इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं, आज राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इधर, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायक ने सदन में कानून की कॉपी फाड़ दी। NC समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी। सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। मणिपुर के थोउबल जिले में रविवार को भीड़ ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर भाजपा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मकाकमयुम के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने वक्फ कानून को मंजूरी दी वक्फ संशोधन बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था- कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, 95 ने विरोध किया। लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की आधी रात पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। जमीयत उलेमा-ए-हिंद सभी राज्यों के हाईकोर्ट में भी याचिका लगाएगा
भारत में इस्लामी विद्वानों की सबसे बड़ी संस्था ​​​​​​​जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा, ‘यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। इसलिए, हमने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और जमीयत उलेमा-ए-हिंद की राज्य इकाइयां भी अपने-अपने राज्यों के हाईकोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगी।’ वक्फ संशोधन कानून का गजट नोटिफिकेशन… वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने शनिवार शाम को वक्फ बिल के विरोध में दो पेज का लेटर जारी किया और 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। AIMPLB ने कहा कि हम सभी धार्मिक, समुदाय-आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। वक्फ बिल पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा? ———————————————- वक्फ बिल से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… बिहार के राज्यपाल बोले- वक्फ संपत्तियां अल्लाह की, इस पर गैर-मुस्लिमों का भी हक बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा- वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं। इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है। पूरी खबर पढ़ें… मौलाना मदनी बोले- वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को क्यों रख रहे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठन ने रविवार को ऑनलाइन याचिका दाखिल की है। अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा- हमने पहले ही कहा था कि अगर यह वक्फ कानून बना तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पूरी खबर पढ़ें…

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