नई दिल्ली: दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। कोर्ट के आदेश से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों को राहत मिली है।
ग्रीन पटाखों के लिए नियम
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखे केवल 18 से 21 अक्टूबर तक जलाए जा सकते हैं। वहीं पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा, बाहरी क्षेत्रों से एनसीआर में पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई नकली पटाखा पाया गया, तो विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
ग्रीन पटाखा निर्माताओं की जांच
CJI ने कहा कि ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच गश्ती दल द्वारा की जाएगी। हर ग्रीन पटाखे का QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिससे उनकी वैधता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पिछले साल पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध था, जिसे एनसीआर में लागू किया गया था।
प्रदूषण पर रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और एनसीआर के प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिवाली के बाद वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली-एनसीआर के बाहर से पटाखा लाना और बेचना सख्त प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोड़े जाने पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पटाखों की तस्करी आमतौर पर ग्रीन पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाती है।
दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण
बता दें कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में पहुँच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 दर्ज किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 11 जुलाई को AQI ‘खराब’ था। मानसून की बारिश के बाद शहर में प्रदूषण में कुछ कमी आई थी, लेकिन मौसम बदलने और सर्दियों के आगमन के साथ ही प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है।



