Life certificate for pensioners: केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स के लिए यह आवश्यक है कि वे साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को जमा करें। जिससे उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहती है। अब सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को और अधिक आसान बना दिया है, ताकि पेंशनर्स को सुविधा हो और उन्हें लंबी कतारों में इंतजार न करना पड़े।
बता दें कि सरकार ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीखें तय कर दी हैं। सामान्य पेंशनर्स के लिए यह अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है। वहीं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को विशेष सुविधा दी गई है, और उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को भीड़ से बचने और अतिरिक्त समय मिलने का लाभ मिलेगा। यदि पेंशनर्स इन निर्धारित समय में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन रोक दी जा सकती है।
ऑफलाइन तरीका:
जो पेंशनर्स डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में असुविधा महसूस कर रहे हैं, वे नजदीकी बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर इसे जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, गंभीर रूप से बीमार या अस्पताल में भर्ती पेंशनर्स के लिए कई बैंक और पोस्ट ऑफिस घर पर प्रतिनिधि भेजकर जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा भी दे रहे हैं।
ऑनलाइन तरीका:
पेंशनर्स ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल या UMANG App का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में पेंशनर्स को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पेंशन अकाउंट की जानकारी दर्ज करनी होती है। इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। अगर सारी जानकारी सही पाई जाती है, तो जीवन प्रमाण पत्र बन जाता है और इसकी आईडी सीधे संबंधित बैंक या विभाग को भेज दी जाती है।
सरकार की यह पहल पेंशनर्स के लिए सुविधाजनक साबित हो रही है। विशेषकर 80 साल से अधिक उम्र के और गंभीर रूप से बीमार पेंशनर्स के लिए घर पर जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा उन्हें राहत देती है। पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वह समय पर अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पेंशन में किसी भी तरह की रुकावट से बचें।



