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जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कौन बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति? कैसे होती है वोटिंग, यहां जानें सबकुछ

Vice President Election: नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद अब यह पद खाली हो गया है और देश को नया उपराष्ट्रपति चुनना होगा। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए मध्यावधि (बीच में) चुनाव कराना जरूरी हो गया है।  आपको बतादें, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, तो कार्यकाल समाप्त होने के पहले 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है। अगर उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे दें या अन्य कारणों से पद रिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी हो सके, चुनाव कराना चाहिए। आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया 45 से 50 दिनों में पूरी हो जाती है।

अब तक कितने उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया है?

  1. वीवी गिरि – राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए इस्तीफा दिया।
  2. आर वेंकटरमन – उन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया।
  3. अब जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ा है।

धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब क्या होगा?

संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति (Acting Vice President) का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसलिए उनकी गैरमौजूदगी में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सदन की अध्यक्षता करेंगे।

चुनाव कब होंगे?

संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई तय समय सीमा नहीं है, लेकिन चुनाव को जल्द से जल्द कराना जरूरी होता है।
इस चुनाव की तारीख और प्रक्रिया की घोषणा चुनाव आयोग करेगा। यह चुनाव “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952” के तहत होता है।

चुनाव कैसे कराए जाते हैं?

संसद के किसी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) के महासचिव को इस चुनाव का मुख्य अधिकारी (निर्वाचन अधिकारी) बनाया जाता है।

नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा?

धनखड़ ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया है। लेकिन जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, वह 5 साल का पूरा कार्यकाल करेगा, न कि केवल बाकी बचे समय का।

उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

  • इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सांसद वोट देते हैं।
    राज्य विधानसभाओं का इसमें कोई रोल नहीं होता।

कैसे वोटिंग होती है?

  • गुप्त मतदान (Secret Ballot) के जरिए वोटिंग होती है।
  • इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की प्रणाली अपनाई जाती है।
  • सांसद उम्मीदवारों को उनकी वरीयता (preference) के अनुसार वोट देते हैं (जैसे – पहला पसंद, दूसरा पसंद)।

जीतने के लिए क्या जरूरी है?

  • कोटा = (कुल वैध मतों की संख्या ÷ 2) + 1
  • अगर पहले राउंड में कोई कोटा पार नहीं करता, तो सबसे कम पसंद वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उसके वोट अगले वरीयता वाले उम्मीदवार को दिए जाते हैं।
  • यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक कोई उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर लेता।

उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन-कौन योग्य होता है?

  • वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
  • वह राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए।
  • वह किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  • वह केंद्र या राज्य सरकार में लाभ के पद (जैसे सरकारी नौकरी) पर नहीं होना चाहिए, सिवाय राष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री के।

Hind Lehar

Writer & Blogger

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